AQI 425 पार! दिल्ली में GRAP Stage-3 लागू, कौन-सी कारें चल सकती हैं और कौन-सी नहीं? पूरी लिस्ट देखें

Sachin Singh
Written by: Sachin Singh

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GRAP Stage 3 Delhi: दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 पार करने के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-3 लागू कर दिया है. यह सिस्टम दिल्ली और आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया है, जिसे चार चरणों में लागू किया जाता है. स्टेज-3 तब लागू होता है जब AQI 401 से 450 के बीच ‘सीवियर’ यानी गंभीर श्रेणी में पहुंच जाए.

स्टेज-3 लागू होते ही सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं. लोगों को सबसे अधिक यही सवाल है. अब कौन-सी गाड़ियां चलेंगी और कौन-सी नहीं? यहां पढ़िए पूरी जानकारी:

GRAP स्टेज-3 के तहत कौन-सी गाड़ियां बैन?

स्टेज-3 लागू होते ही दिल्ली में पुराने वाहनों पर रोक और सख्त हो गई है. अब दिल्ली-NCR की सड़कों पर BS3 पेट्रोल और BS4 डीज़ल वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं है.

इन गाड़ियों पर रोक:

  • पेट्रोल कारें: 2010 से पहले बनी (BS3 और इससे पहले)
  • डीजल कारें: मार्च 2020 से पहले बनी (BS4 और इससे पहले)
  • टू-व्हीलर: 2010 से पहले बने BS3 पेट्रोल मॉडल्स
  • कमर्शियल व्हीकल्स: पुराने BS3/BS4 मॉडल्स

नियम तोड़ने पर ₹20,000 तक का भारी जुर्माना

बिना PUC (Pollution Under Control) सर्टिफिकेट पाए जाने पर अतिरिक्त ₹10,000 का जुर्माना

GRAP स्टेज-3 में कौन-सी गाड़ियां चल सकती हैं?

कई वाहन कैटेगरी ऐसे हैं जिन्हें स्टेज-3 में भी छूट मिली है. इन गाड़ियों पर किसी तरह की रोक नहीं है:

चलने की अनुमति किसे है?

  • BS6 वाहन (2020 के बाद के): मान्य PUC सर्टिफिकेट जरूरी
  • CNG वाहन: कोई रोक नहीं
  • इलेक्ट्रिक वाहन (EVs): पूरी तरह छूट
  • कुछ आवश्यक सर्विस वाहन: सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त

मतलब, यदि आपकी कार BS6, CNG या Electric है, तो आप बिना परेशानी ड्राइव कर सकते हैं.

आगे क्या? क्या स्टेज-4 भी लागू हो सकता है?

यदि स्टेज-3 के तहत लिए गए कदमों से प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया, तो सरकार स्टेज-4 लागू कर सकती है, जिसके नियम और भी सख्त होंगे.

GRAP स्टेज-4 लागू होने पर:

  • BS4 डीज़ल बसें और गैर-जरूरी कमर्शियल वाहन भी बैन
  • सिर्फ Electric, CNG और LNG कमर्शियल वाहनों को ही चलने की अनुमति
  • आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीज़ल ट्रकों की एंट्री पर पूरी रोक

दिल्ली-NCR में प्रदूषण लगातार चिंता का विषय बना हुआ है। ऐसे में जरूरी है कि लोग नियमों का पालन करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ाएं और पर्यावरण सुधार में योगदान दें.

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सचिन सिंह 4 साल से मीडिया में अपनी सेवा दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज कंटेट राइटर के तौर पर काम किया है. वह टेक, ऑटो, एंटरटेनमेंट और इस्पोर्ट्स पर लिखने में रुची रखते हैं.

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