छोटी कार और बाइक हुई सस्ती, लग्जरी गाड़ियां महंगी, जानिए GST काउंसिल ऑटो सेक्टर पर कितना पड़ेगा असर

Sachin Singh
Written by: Sachin Singh

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GST Council Meeting 2025: 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन आम आदमी के लिए टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव किए गए. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि अब छोटे वाहनों और टू-व्हीलर्स पर जीएसटी घटाकर 28% से 18% कर दिया गया है. यह फैसला सीधे तौर पर मिडिल क्लास को राहत देने वाला है.

छोटे वाहन और टू-व्हीलर्स पर राहत

सरकार ने कहा कि 350cc तक की इंजन क्षमता वाले छोटे कार और मोटरसाइकिल अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे. पहले इन पर 28% टैक्स लगता था. इस फैसले से छोटे वाहनों की कीमतें कम होंगी और ग्राहकों को फायदा मिलेगा.

कमर्शियल वाहनों पर भी जीएसटी कम

बैठक में ट्रक, बस और एंबुलेंस पर भी टैक्स घटाने का फैसला हुआ. पहले इन पर 28% जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी पर एक समान 18% जीएसटी लगाया जाएगा. इसके साथ ही थ्री-व्हीलर और ऑटो पार्ट्स भी 18% की कैटेगरी में ला दिए गए हैं.

निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘छोटे वाहन और 350cc तक की बाइक पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. ट्रक, बस और एंबुलेंस भी अब 18% जीएसटी स्लैब में आएंगे. सभी ऑटो पार्ट्स और थ्री-व्हीलर्स पर भी यही टैक्स दर लागू होगी.’

लग्जरी गाड़ियों और एयरक्राफ्ट पर बढ़ा टैक्स

सरकार ने आम ग्राहकों को राहत देने के साथ-साथ लग्जरी वाहनों और महंगे ट्रांसपोर्ट पर टैक्स बढ़ाया है. मिड-साइज और बड़ी कारें, 350cc से ऊपर की मोटरसाइकिलें, हेलिकॉप्टर, एयरप्लेन, यॉट और स्पोर्ट्स वेसल्स अब 40% जीएसटी स्लैब में आएंगे.

त्योहारी सीजन से पहले लागू होंगी नई दरें

नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी. सरकार का मानना है कि इस फैसले से ऑटोमोबाइल सेक्टर को त्योहारी सीजन में बूस्ट मिलेगा और सुस्त पड़ी बिक्री में तेजी आएगी.

यह बदलाव ग्राहकों के लिए राहत और लग्जरी सेगमेंट के लिए कड़ाई लाने वाले हैं. इससे आने वाले महीनों में ऑटो सेक्टर में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है.

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सचिन सिंह 4 साल से मीडिया में अपनी सेवा दे रहे हैं. इस दौरान उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर न्यूज कंटेट राइटर के तौर पर काम किया है. वह टेक, ऑटो, एंटरटेनमेंट और इस्पोर्ट्स पर लिखने में रुची रखते हैं.

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